भारत की राज्यवव्यस्था (राजनिति) भाग - 1

 भारत की राज्यवव्यथा

भाग - 1 संघ और राज्य क्षेत्र

अनुच्छेद - 1.   भारत , राज्यों का संघ ( union) हैं

अनुच्छेद - 2.    संसद , विदेशी राज्यों या देश को भारत.                         में मिला सकती है यदि वे चाहे तो

अनुच्छेद - 3.     संसद , भारत के राज्यों में परिवर्तन कर                         सकती हैं

अनुच्छेद - 4.    जब संसद अनु. 2 और अनु. 3 का काम 

                      कर रही होती हैं तो राष्ट्रपति बाध्य है 

                      अनुमति देने के लिए

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