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राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया

राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया

अनुच्छेद 61  :- मे महाभियोग प्रक्रिया की चर्चा



प्रक्रिया :-  
               राष्ट्रपति के महाभियोग लाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से प्रारम्भ 25%(1/4) बहुमत से किया जाता है 

जिस सदन ने प्रारम्भ किया है उसको पारित करने के लिए 66%(2/3) बहुमत की जरुरत होती है|

फिर दुसरे सदन को 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सुचना देनी होगी |

बाद में 66%(2/3) बहुमत से दुसरा सदन भी पारित कर देता हैं और राष्ट्रपति हट जाते है

Note:- अभी तक भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया नही गया|



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