अनुच्छेद 61 :- मे महाभियोग प्रक्रिया की चर्चा
प्रक्रिया :-
राष्ट्रपति के महाभियोग लाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से प्रारम्भ 25%(1/4) बहुमत से किया जाता है
जिस सदन ने प्रारम्भ किया है उसको पारित करने के लिए 66%(2/3) बहुमत की जरुरत होती है|
फिर दुसरे सदन को 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सुचना देनी होगी |
बाद में 66%(2/3) बहुमत से दुसरा सदन भी पारित कर देता हैं और राष्ट्रपति हट जाते है
Note:- अभी तक भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया नही गया|