भारत की राज्यवव्यथा
भाग - 1 संघ और राज्य क्षेत्र
अनुच्छेद - 1. भारत , राज्यों का संघ ( union) हैं
अनुच्छेद - 2. संसद , विदेशी राज्यों या देश को भारत. में मिला सकती है यदि वे चाहे तो
अनुच्छेद - 3. संसद , भारत के राज्यों में परिवर्तन कर सकती हैं
अनुच्छेद - 4. जब संसद अनु. 2 और अनु. 3 का काम
कर रही होती हैं तो राष्ट्रपति बाध्य है
अनुमति देने के लिए